यूसीसी नियमों में बदलाव, लागू होने के बाद नाबालिग साथी से विवाह का नहीं होगा पंजीकरण

प्रदेश सरकार ने 27 जनवरी, 2025 से समान नागरिक संहिता लागू कर चुकी है। इसके लिए एक विस्तृत नियमावली बनाई गई है। इसके अनुसार प्रदेश में 27 मार्च, 2010 के बाद हुए सभी विवाह को अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाना है।

समान नागरिक संहिता (यूसीसी) में शासन अब एक नया बदलाव करने जा रहा है। इसके तहत मार्च 2010 के बाद यदि किसी जोड़े में से कोई साथी नाबालिग था और अब 22 वर्ष का हो चुका है और उनका जीवन शांतिपूर्ण चल रहा तो उनके विवाह का पंजीकरण किया जाएगा।

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